मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना एक सरकारी योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत, न्यूनतम आय सीमा वाले परिवारों की कन्याओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कृपया आप इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं।

इस योजना के अंतर्गत, लड़कियों की शादी के लिए एक आवेदन करने पर उन्हें 51 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए आवेदक को अपनी आय की प्रमाणित प्रतिलिपि, शादी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची और एक आवेदन पत्र जमा करना होता है।इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वे अपनी कन्याओं की शादी के लिए धन की कमी के कारण परेशान होते हैं।
संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
शुरू की गयी | वर्ष 2016 |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमज़ोर |
सहायता धनराशि | 51000 रूपये |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
योजना के अंतर्गत, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पिता या कानूनी वारिस की आय वार्षिक 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत एक परिवार की सीमा है, यानी एक परिवार में सिर्फ दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
उद्देश्य
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो शादी की तैयारी के लिए अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए हैं। इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं दहेज के लिए धनराशि, शादी की सामग्री और बनारसी साड़ियों का वितरण। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में पैदा हुई बेटियों की शिक्षा और पढ़ाई की लागत भी शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी की तैयारी में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए।
सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि
- नवविवाहित जोड़े के सुखी जीवन और गृहस्थी की स्थापना के लिए 43000 रुपये खर्च होंगे।
- इस योजना के तहत प्रत्येक कन्या के विवाह संस्कार में उपयोग होने वाली सामग्री को खरीदने के लिए 5000 रुपए खर्च किए जाएंगे।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3000 रुपए खर्च किए जाएंगे।
- इस प्रकार कुल 51000 रुपये की राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
लाभ
- योजना के तहत, गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना में, कन्या के परिवार को 28,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत, विवाह के बाद कन्या को 2,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है।
- यह योजना बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है क्योंकि इसमें केवल उन परिवारों के लिए लाभ होता है जो अपनी कन्याओं को स्कूल भेजते हैं।
- इस योजना से कन्याओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है।
- यह योजना समाज में लड़कियों के मूल्य को बढ़ावा देती है।
- इस योजना से गरीब परिवारों को विवाह के लिए वित्तीय तंगी से निजात मिलता है।
पात्रता
“मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना” की पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आवेदक का निवास मध्य प्रदेश राज्य में होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत शामिल होने वाली कन्याओं का विवाह उनकी बाल्यावस्था से अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय कम से कम 2 लाख रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की कन्या का जन्म होने के बाद कम से कम 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए।
- आवेदक की कन्या को स्कूल जाना अनिवार्य होना चाहिए।
- आवेदक की कन्या का विवाह सम्पन्न होने के पूर्व उनकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत, केवल एक बार ही कन्या विवाह के लिए लाभार्थ हो सकती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना के लाभ केवल निर्धारित आय और आवश्यकता के अनुसार चयनित गरीब परिवारों के लिए होते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- समग्र कोड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
- गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका होमपेज खुलेगा जहाँ पर आपको अप्लीकेशन फॉर्म का विलाप दिखेगा आपको इस विकल्प को चुनना होगा।
- अब आपो फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,आयु आदि को
- ध्यनपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई जानकारी को चेक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगिन करने को बोलै जायगा, लॉगिन करने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी होजाएगी।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप “MP Kanya Vivah Yojana” के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाना होगा।
- आपको जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर एक आवेदन पत्र लेना होगा। आप उस पत्र पर अपनी सभी जानकारी भरें।
- अपने आवेदन पत्र के साथ, आपको अपनी पहचान प्रमाण पत्र, जन्म सर्टिफिकेट, बैंक खाते की जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
- आप अपना पूरा आवेदन फॉर्म और संबंधित दस्तावेजों की प्रति जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
- समाज कल्याण विभाग कर्मचारी आपके दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और यदि सभी दस्तावेज सही होंगे तो आपके लिए योजना का लाभ मिलेगा।
- आपको अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष
“मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना” एक ऐसी सरकारी योजना है जो मध्य प्रदेश में शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना कन्याओं के लिए है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। योजना के तहत आर्थिक सहायता शादी के समय दी जाती है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन किया जा सकता है।
MP Ladli Behna Yojana 2023 Full Details In Hindi