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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 Jharkhand PDF Form Download । झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन
आज हम इस आर्टिकल में Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana2024 के बारे जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। जिसके कारण लोगो की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है। और वह रोजगार की तलाश में रहते हैं। लेकिन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। जिसके लिए सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुवात लोकडाउन में की गई थी।
इस योजना के तहत हर एक वर्ग के लोगों को लोन प्राप्त करवाकर झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना से जोड़ा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना क्या है? इसके लाभ, विशेषता, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों को सरकार 2500000 रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी। और इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 500000 या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना में सरकार द्वारा 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन पहले इस योजना के लिए 25% अनुदान दिया जाता था।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2022 क्या है?
और इस योजना को केवल जाति जनजाति लोगों के लिए ही शुरू किया गया था। परंतु लॉकडाउन में इस योजना को सभी लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को कम किया जा सकता है। तथा जो लोग 18 से 45 वर्ष के है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उन लोगों को झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन प्राप्त करवाया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया हम आपको नीचे बताएंगे। क्योंकि झारखंड राज्य के नागरिकों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी साबित होगी। जिसे झारखंड के नागरिकों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होगी।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में कौन से वर्ग के लोग लाभार्थी हैं?
- दिव्यांगजन
- अल्पसंख्यक वर्ग
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- पिछड़ा वर्ग
- सखी मंडल की दीदियां
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कुछ लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। जिस कारण उन्हें अच्छी नौकरी भी प्राप्त नहीं हो पाती। और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तथा कुछ लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उन्हें भी नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह अपना खुद का व्यापार भी शुरू नही कर पाते। राज्य के लोगों की इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया है।
जिससे उन्हें लोन प्राप्त करवाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी में भी कमी आएगी। और 40% का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे वह अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। एवं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तथा इसी उद्देश्य से सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है।
आवेदन करने के कार्यालय
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम
40% ऋण अनुदान दिया जायेगा
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 40% ऋण अनुदान करवाया जाएगा। और अनुदान राशि 5 लाख रुपए तक निर्धारित की है। अगर लोन राशि का 40% हिस्सा 500000 से ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में 500000 तक का ही अनुदान लाभार्थी को प्राप्त करवाया जाएगा। इस योजना के तहत लोन की राशि ₹2500000 है। और अगर लाभार्थी का लोन ₹50000 है। तो इस स्थिति में किसी प्रकार की गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपका लोन 50000 से अधिक है। तो लोन प्राप्त करने के लिए आपको गारंटी की आवश्यकता होगी।
रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को आवेदन पत्र एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- जिसके बाद विभाग द्वारा नागरिक के सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के लिए नागरिक को विभाग में बुलाया जा सकता है।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नागरिक के बैंक खाते में लोन की राशि जमा कर दी जाएगी। तथा इस योजना के तहत नागरिक के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को 15 दिन से 1 महा तक का समय लग सकता है।
- आवेदन फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी बिल्कुल सही हो।
- क्योंकि फॉर्म भरते समय यदि नागरिक ने कोई जानकारी गलत दर्ज कर दी है तो इस स्थिति में नागरिक के द्वारा भरा हुआ आवेदन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 2500000 रुपए का ऋण दिया जाएगा।
- इसी योजना के माध्यम से नागरिकों को बिना किसी गारंटी के ₹50000 का लोन प्रदान कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को कम किया जाएगा।
- इस योजना में लाभार्थियों को सरकार द्वारा 40% का अनुदान भी प्राप्त कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के द्वारा ऋण की राशि डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- इस योजना के द्वारा नागरिकों को वाहन लेने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। तथा साथ ही युवा नागरिक ऋण सहायता राशि में भी प्रयास कर सकते हैं।
- इस योजना में युवाओं को स्वरोजगार से जुड़े रहने का प्रयास किया गया है।
- इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि बेरोजगारी को कम किया जाएगा और स्वरोजगार को बढ़ाया जाएगा।
इस योजना के पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष तक के लगभग होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदक की आय 500000 या उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं। जो झारखंड के निवासी हैं।
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ सखी मंडल की दीदिया भी प्राप्त कर सकती हैं।
Jharkhand Ration Card List 2024 AAY/White/Green
Jharkhand Rojgar Srijan Yojana 2024 के दस्तावेज़
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट डिटेल
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको निम्नलिखित विभाग में से किसी एक विभाग में जाना होगा। जिसके बारे में हम आपको ऊपर बता चुके है।
- उसके बाद आपको इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होंगी।
- इसके बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा कर देना है।
- इस तरह आपका Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
FAQs
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है?
यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना के लिए लाभार्थी कौन-कौन है?
झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सखी मंडल की दीदियां लाभार्थी हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है?
स्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण की राशि कितनी है?
25 लाख रुपए तक है।
इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।