UP Varasat Praman Patra 2023 (UP वारासत प्रमाण पत्र) एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति की वारासत की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उनके वारासती अधिकारों की पुष्टि करने में मदद करता है। यह प्रमाण पत्र विधिवत वारासत विवरण और संपत्ति के विवरण को संग्रहित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी वारासत में विवाद के दौरान उपयोगी हो सकता है। यह प्रमाण पत्र वारासत संबंधी कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को संचालित करने में मदद करता है। आइये जानते हैं पूरी जानकारी इस लेख के माध्यम से।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वरासत प्रमाण पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। वरासत प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसकी आवश्यकता वो लोगों को होती है जिनके पास किसी संपत्ति या जमीन के उत्तराधिकार हो। इस पत्र के बिना आपको वो संपत्ति का वैध अधिकार नहीं मिलता है। यह दस्तावेज़ राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
Highlights of UP Varasat Praman Patra 2023
आर्टिकल का नाम | UP Varasat Praman Patra 2023 |
विभाग | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रमाण पत्र का नाम | विरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://vaad.up.nic.in/ |
UP Kisan Karj Rahat Yojana 2023 Full Details
UP Varasat Praman Patra 2023
यदि आप वरासत या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां आपको किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं देने की आवश्यकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध होने से आपके पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उद्देश्य
- यूपी विरासत प्रमाण पत्र का उद्देश्य है:
- विरासत या उत्तराधिकार के प्रमाणित करना।
- संपत्ति की विरासत में विधि द्वारा पुष्टि करना।
- विरासत संबंधी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना।
- विरासत से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा करना।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से विरासत या उत्तराधिकार को सही ढंग से प्रमाणित किया जाता है और संपत्ति की विरासत में विधि द्वारा पुष्टि की जाती है। इस प्रमाण पत्र का प्रयोग विरासत से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं में जरूरी होता है जैसे संपत्ति का बांटवारा, संपत्ति के नाम पर पंजीकरण, यूपी सरकार के योजनाओं में लाभ की प्राप्ति और अन्य विरासत से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा करने में मदद करता है।
UP Varasat Praman Patra 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा, होम पेज पर नीचे की ओर जाएं और ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर उत्तराधिकारी/वरासत के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलजायगा।
- अब आपको इस पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने हेतु फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फ़ॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें के लिए “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें।
- अब आपसे कैप्चा कॉर्ड मांगा जायगा आपको वो दर्ज करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करलेना है।
- लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन प्रपत्र 9 का फॉर्म दिखाई देगा।
- यह फॉर्म चार खंडों में विभाजित होगा। आपको इन चारों खंडों में दी गई सभी आवश्यक जानकारी को सतर्कता से दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” या “प्रस्तुत” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप यूपी विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सारांश
यूपी विरासत प्रमाण पत्र का संक्षेप में निष्कर्ष है: विरासत या उत्तराधिकार को प्रमाणित करना, संपत्ति की विरासत में विधि द्वारा पुष्टि करना, विरासत संबंधी कानूनी अधिकारों की सुनिश्चित करना, विरासत से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा करना। इस प्रमाण पत्र का उपयोग यूपी सरकार की योजनाओं, संपत्ति के बांटवारे, पंजीकरण, लाभ प्राप्ति और अन्य विरासत संबंधित अधिकारों की सुरक्षा में मदद करता है।
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